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संशोधनः केरल में वुड इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य

March 5th 2020

केरल में नई सॉ मिल और अन्य वुड बेस्ड इंडस्ट्री (ॅठप्) की इकाई स्थापित करने से पहले राज्य में लकड़ी की उपलब्धता की जाँच करनी होगी। 12 फरवरी, 2021 के राजपत्र अधिसूचना में मौजूदा पिछले नियम में संशोधन कर केरल सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सॉ मिल या कोई अन्य ॅठप् इकाइयों की स्थापना या संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। जो लोग अनजाने में, चूक बस या किसी अन्य उचित कारण से लाइसेंस के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं, वे छह महीने के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सॉमिल ओनर्स एंड प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसओपीएमए) के प्रेसिडेंट मुजीब रहमान ने नए मानदंडों के बारे में बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद, अब राज्य सरकार द्वारा भी कुछ हद तक सॉ मिल और अन्य वुड बेस्ड यूनिट के लिए संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य में लकड़ी की उपलब्धता होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। सभी स्रोतों से प्राप्त टिम्बर की उपलब्धता के लिए अससेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अप्लीकेशन मांगा है तो कई नए प्लेयर्स केरल में प्लाइवुड मैनुफैक्चरिंग के लिए नई इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक हैं।

राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2002 के बाद शुरू होने वाली किसी भी इकाई को नया आवेदक माना जाएगा और राज्य स्तरीय समिति द्वारा सभी स्रोतों से लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई एनओसी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया, लाइसेंस इसकी समाप्ति तिथि तक ही लाइसेंस माना जाएगा। उन्हें समाप्ति की तारीख से तीन महीने पहले लाइसेंसm के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यदि वैधता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उन्हें छह महीने की अवधि के भीतर नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

इकाइयों को किसी भी निकटतम अधिसूचित जंगलों की सीमा से पांच किलोमीटर की रेडियल दूरी के भीतर ही कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। सॉ मिल, वुड बेस्ड इंडस्ट्री को वर्तमान स्थान पर तभी जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जब वे सामान्य और विशेष शर्तों या लाइसेंस के नवीनीकरण को संतुष्ट करते हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी वैसे सॉ मिल या वुड बेस्ड इंडस्ट्री यूनिट को लाइसेंस दे सकता है, जो स्थानीय स्वशासन संस्था द्वारा लाइसेंस के तहत या केरल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स या केरल सरकार के अंतर्गत इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा जारी एसएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त इकाई कार्य कर रही है।

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